गरीब मजदूरों को बुढ़ापे के समय पेंशन के जरिए सहायता देने के लिए केंद्र सरकार योजना चला रही है. जिन मजदूरों की मासिक कमाई 15 हजार रुपये से कम है, वे सरकार की योजना से जुड़ कर 60 साल के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से यह होगा फायदा?
Pradhan Mantri Shram Yogi Yojana: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए 60 साल की उम्र के बाद उन लोगों को योजना का लाभ मिलेगा जो स्वरोजगार हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इस योजना में 55 रुपये से लेकर 200 रुपये हर महीने जमा करना होता है यानि आयु के आधार पर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 660 से 2000 रुपए तक जमा कराए जा सकते हैं। 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात प्रतिमाह ₹3000 की न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इसके बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलती है यानी सालाना 36000 रुपये पेंशन देगी। अगर योजना से जुड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति को रेंशन का आधा हिस्सा मिलता रहेगा. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो।
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कौन नहीं ले सकता इस स्कीम का लाभ?
अगर कोई संगठित क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो उसे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही, जो लोग इनकम टैक्स (Income Tax) रिटर्न भरते हैं या ईपीएफओ (EPFO), एनपीएस (NPS) और ईएसआईसी (ESIC) के मेंबर हैं, वे भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी?
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- मछुआरे
- ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
- छोटे और सीमांत किसान
- पशुपालक
- निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले
- सफाई कर्मी
- घरेलू कामगार
- सब्जी तथा फल विक्रेता
- प्रवासी मजदूर आदि
- चमड़े के कारीगर
- बुनकर
पीएम श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता?
- आवेदक असंगठित क्षेत्रो का कामगार श्रमिक होना चाहिए |
- असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों की मासिक आय 15000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए |
- आवेदक की आयु 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए |
- सबसे बड़ी शर्त आप इनकम टैक्स पेयर्स या कर दाता नहीं होना चाहिए
- पात्र व्यक्ति EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए
- सब्सक्राइबर के पास मोबाइल फोन, आधार संख्या (Aadhaar Card) होना अनिवार्य है
- योजना के लिए बचत खाता (Savings Bank Account) भी अनिवार्य है
Important जानकारी :-
- इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आवेदन कर सकते हैं।
- Shram Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक का न्यूनतम वेतन ₹15000 या फिर इससे कम होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी पेंशन स्कीम का लाभ ना ले रहा होना चाहिए।
- लाभार्थी को इस योजना के माध्यम से ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 से 40 वर्ष के बीच इस योजना के अंतर्गत निवेश करना होगा।
- पेंशन 60 वर्ष की आयु के पश्चात प्रदान की जाएगी।
- ऐसे नागरिक जो कर का भुगतान करते हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
- लाभार्थी द्वारा मासिक तौर पर निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा क्वार्टरली, हाफ ईयरली एवं यरली कंट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है।
- आवेदक की मृत्यु के बाद आवेदक के परिवार को पेंशन की 50% राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि लाभार्थी के नॉमिनी को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।
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PMSYM Yojana 2022 के दस्तावेज़?
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पत्र व्यवहार का पता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फॉर्म कैसे भरें?
PM श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आवेदक को अपने सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इत्यादि लेकर निकटतम जनसेवा केंद्र पर जाए, फिर अपने सभी दस्तावेजों को सीएससी अधिकारी के पास जमा करना होगा. इसके बाद सी एस सी एजेंट आपका फॉर्म भरेंगें और आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकल कर आपको देगें। इसके बाद दस्तावेज़ संभाल कर रख लें।
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